कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 18 मार्च को

कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 18 मार्च को

 अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --12 मार्च  

कांग्रेस के आधा दर्जन बागी विधायको मगंलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। देश की शीर्ष अदालत में आज जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की अब मामले में  अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। 
 

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत  ने सवाल किया कि अयोग्य घोषित विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के  खिलाफ बागी विधायको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

बागियों को सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिली तो हिमाचल में फिर से सियासी घमासान होगा अगर विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर रोक नहीं लगी तो सूबे के आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव तय हैं। 

कांग्रेस के अयोग्य घोषित हो चुके विधायक चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्र दत्त लखनपाल,राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर और सुधीर शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कांग्रेस के बागियों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के साथ राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को भी पार्टी बनाया है।