नाहन: हाई कोर्ट ने शामलात भूमि के मामले में सरकार से 2 अप्रैल तक जवाब तलब किया..
हाई कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार मंगेट ने बताया कि जनहित याचिका की सुनवाई आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने CWPIL/8/2026 – GIRIPAR बनाम राज्य मामले की सुनवाई प्रदेश के भूमिहीन जनता से जुड़े शामलात भूमि के मुद्दे को अत्यंत गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना।
एडवोकेट अनिल कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब-तलब करते हुए नोटिस जारी करते हुए 2 अप्रैल तक विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ने बताया कि यह आदेश लाखों भूमिहीन, जरूरतमंद एवं वंचित लोगों के लिए आशा की किरण है। मंगेट ने कहा कि न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। न्याय की इस लड़ाई में आज एक मजबूत पहल हुई है।
सत्य और अधिकार की आवाज अब न्यायालय में गूंज रही है।




