दुष्कर्म: मुजरिम को 20 साल का कठोर कारवास.. सोलन की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला...

दुष्कर्म: मुजरिम को 20 साल का कठोर कारवास.. सोलन की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला...

अक्स न्यूज लाइन सोलन  30 मार्च : 
 सोलन की फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालत  की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कनिका चावला ने पास्को एक्ट में फंसे मुजरिमआसिफ अंसारी को विभिन्न धाराओ के तहत 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। 

न्यायवादी ने बताया कि मुजरिम को अदालत ने पोस्को  एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक साल का कठोर कारवास भुगतना होगा।

 न्यायवादी पिरथी सिंह नेगी ने बताया कि अनुसार 2021 में हुए मामले के दौरान पीड़िता नाबालिग  सोलन जिले के एक किराए के घर में  परिवार सहित रहती थी।नउन्होंने बताया कि मुजरिम आसिफ अंसारी पुत्र मुन्ना, निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश , पीड़िता के कमरे के पास ही रहता था। इस बीच मुजरिम ने  शादी का झांसा देकर  नाबालिग को बहला-फुसलाकर  चंडीगढ़ और फिर बाद में सहारनपुर ले गया । इस दौरान मुजरिम ने पीड़िता के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए । पीड़िता ने मामले की शिकायत  महिला पुलिस स्टेशन सोलन में दर्ज कराई थी।

न्यायवादी ने बताया कि मामले में अदालत में 11 गवाहों ने अपने बयान कलम बंद कराये। अदालत ने  सबूतों की बिनहा पर मुजरिम को सज़ा सुनाई।