उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी करने पर सजाओं के प्रावधान बारे जागरूक किया

उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी करने पर सजाओं के  प्रावधान बारे जागरूक किया

-हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड लगाया जागरू कता शिविर 
नाहन,19 दिसंबर :हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विद्युत उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता शिविरों के  आयोजनों की कड़ी में आज नाहन क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाईरों के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें नाहन के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सुपरवाईजरों ने भाग लिया। शिविर में बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इस जानकारी को घर-घर तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उपस्थित बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक लोक संपर्क अनुराग पराशर ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बोर्ड के टोल फ्र ी नंबर 1800-180-8060 या 1912 पर विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों के निवारण का अधिकार है। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न माध्यम उपलब्ध है करवाए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को फर्जी व धोखाधडी़ वाले एसएमएस में दिए नम्बरों पर कॉल या किसी भी मोबाईल ऐप को डाउनलोड न करें। न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर सीजीआर एफ  के साथ-साथ विद्युत वृत स्तर पर भी उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सीजीआरफ स्थापित किए गए है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता अधिकतम समय सीमा, अनुपालन मापदण्डों और अरोग्य क्षतिपूर्ति की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की वैबसाईट पर लॉग इन कर सकते हैं। उन्होंने उचित विद्युत भार को दर्शाना विद्युत उपभोक्ताओं के कर्तव्य में दर्शाया। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना विद्युत उपभोक्ता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रूफ टॉप सोलर संयत्र लगाकर जहां हर उपभोक्ता अपने घर की विद्युत आपूर्ति को पूरा कर सकता है वहीं सोलर संयत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बोर्ड को बेचकर कमाई भी कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम उसे बिजली बोर्ड के उप.मंडल से विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने व्यक्तिगत व लोक सुरक्षा को आवश्यक बताया। उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बोर्ड के विद्युत उप.मंडल कार्यालय से संपर्क करने का आग्रह किया है। उन्होंने शारिरीक रूप से विक्लांग  तथा वरिष्ठ नागरिकों को उप.मंडल तथा मंडलों पर दी जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लेते समय दी गई स्क्योरिटी राशी के ऊपर सालाना ब्याज राशी प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने का प्रावाधानों के बारे में भी अवगत करवाया। पराशर ने उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशी चुकानी पडती है। सेक्शन 135 के अतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बिजली का सर्वाधिक उपयोग शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है। सर्दियों में तो सुबह 6 से 9 बजे और शाम 6 से 10 बजे तक विद्युत भार अधिक होता है। इस दौरान बिजली के सिस्टम पर अत्यधिक दबाव होता है। इस दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग विशेष रूप से आवश्यकता के अनुसार ही करें। इस अवसर पर नाहन मंडल के सहायक अभियन्ता ईं. रमेश चन्द भारद्वाज ने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया हैं कि विद्युत भार बढे होने की दिशा में अपने विद्युत भार को समय पर संशोधित करवा लें जिससे की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भार की सही जानकारी प्राप्त कर उचित क्षमता के नए ट्रांस्फार्मर, संवर्धित ट्रांस्फार्मर और उच्च क्षमता की विद्युत संचार लाईनों को स्थापित कर सके।
इसके उपरान्त विद्युत मंडल नाहन और विद्युत मंडल पांवटा साहिब में पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों के साथ एक उपभोक्ता व्यवहार सम्बन्धी बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विद्युत मंडल नाहन के अधिशाषी अभियन्ता ईं. राहुल राणा ने नाहन में और विद्युत मंडल पांवटा साहिब के अधिशाषी अभियन्ता ई. अजय चौधरी ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला महिला कल्याण कार्यालय से संबंन्धित अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।