निर्वाचन से जुड़े सहायक रिटनिंग अधिकारियों व स्तरीय नोडल अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला की उपायुक्त ने की अध्यक्षता
अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 26 फरवरी :
लोकसभा चुनाव-2024 की तैयारियों के दृष्टिगत आज निर्वाचन विभाग द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, व चुनाव को लेकर गठित समितियों के नोडल अधिकारियों के लिए आज दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कुल्लू स्थित बहुउद्देश्यीय सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के सही निष्पादन में एआरओ व नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में उन्हें चुनावी नियमों-प्रक्रियाओं की सही जानकारी होना आवश्यक है ताकि चुनाव का सही प्रकार से निष्पादन किया जा सके।
उन्होंने सभी अधिकारियों से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अपने दायित्वों को सही प्रकार से समझने को कहा। उन्होंने एआरओ व सभी नोडल अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की शंका का कार्यशाला के दौरान निवारण सुनिश्चित बनाने को कहा ताकि , उन्हें निर्वाचन से जुड़े कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। उन्होंने कहा कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने कर्तव्य व कार्य से सम्बंधित सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर लें और निर्वाचन की घोषणा के साथ ही अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। उन्होंने एआरओ व नोडल अधिकारियों से चुनावों से जुड़े कायदे कानून, दिशा निर्देश व प्रक्रियागत नियमावली का सही प्रकार से अध्ययन करने को भी कहा।
लोक सभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आयोजित कार्यशाला के प्रथम दिन चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए विभिन्न विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
सहायक आयुक्त कुल्लू शशी पाल नेगी ने पोलिंग पार्टी तथा पोलिंग के दिन के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ राकेश राणा ने मतगणना तथा चुनाव परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से विभिन्न प्रावधानों के बारे जानकारी प्रदान की। तहसीलदार निर्वाचन वीना कुमारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिए निर्धारित योग्यताओं तथा निर्वाचन प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न जटिलताओं के बारे में जानकारी दी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के कार्य तथा निष्पक्ष निर्वाचन में इस कमेटी की भूमिका के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि छ सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला लोक संपर्क अधिकारी इसके सदस्य सचिव होते है । यह कमिटी निर्वाचन में पेड न्यूज़ के अलावा चुनाव प्रचार में राजनितिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों की निगरानी करती है तथा इलेट्रोनिक मीडिया के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों की पूर्वानुमति प्रदान करने का कार्य करती है। कार्यशाला में जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर ने नोडल अधिकारियो को विस्तृत जानकारी दी ।