नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले मुजरिम को एक साल का कठोर कारावास,15,000 रुपये जुर्माना

नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले मुजरिम को एक साल का कठोर कारावास,15,000 रुपये जुर्माना

नाहन,31 मई: सिरमौर फ ास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट रेप,पॉस्को के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मुजरिम को पॉस्को एक्ट के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

सहायक जिला न्यायवादी जोगिंद्र सॉकटा ने बताया कि मुजरिम संजय कुमार उर्फ  लाडी पुत्र गुलाबो राम निवासी चंद्र कलां तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा उक्त नाबालिग का पीछा कर उसे तंग करता था। उसके साथ छेड़छाड़ के साथ साथ मोबाइल फोन पर भी उसे अभद्र भाषा में प्रयोग करता था।  

नाबालिग ने इसकी सारी जानकारी अपनी माता को दी। परिजनों ने  2 जनवरी 2018 को महिला पुलिस थाना नाहन में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मंगलवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट की ने दोषी को एक साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

 साथ ही दोषी को एक अन्य धारा में 6 माह का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा हुई है। जबकि एक अन्य धारा में अदालत ने मुजरिम को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।