न्यू बस स्टैंड नगरोटा बगवां से पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां तक नो पार्किंग जोन घोषित

न्यू बस स्टैंड नगरोटा बगवां से पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां तक नो पार्किंग जोन घोषित

अक्स न्यूज लाइन धर्मशाला, 10 नवम्बर : 

जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 अधिनियम संख्या 59) की धारा 115 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यू बस स्टैंड नगरोटा बगवां से गांधी ग्राउंड सब्जी मंडी होते हुए पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां तक सुबह 7ः00 बजे से रात 9ः00 बजे तक नो पार्किंग जोन  घोषित किया है।

उन्होंने बताया कि न्यू बस स्टैंड नगरोटा बगवां से गांधी ग्राउंड होते हुए सब्जी मंडी होते हुए पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां तक सड़क के दोनों ओर दो पहियाए चार पहिया और अन्य वाहन खड़े रहते हैंए जिसके कारण न्यू बस स्टैंड नगरोटा बगवां से गांधी ग्राउंडए सब्जी मंडी होते हुए पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां तक भीड़भाड के कारण यातायात में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को असुविधा से बचाने और क्षेत्र में यातायात को सुचारू रखने के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गये हैं।