नॉन वोवन कैरी बैग मामले में 5 प्रतिशत एडवांस रूलिंग देने के खिलाफ शिकायत की सरकार को

नॉन वोवन कैरी बैग मामले में 5 प्रतिशत एडवांस रूलिंग देने के खिलाफ शिकायत की सरकार को

-नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी पर 3.17 करोड़ का जुर्माना 
नाहन,30  दिसंबर :नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी  वसूली के मामले में नया मोड़ आया है। जब ज्वाइंट कमीशनर  ने  हैड क्वाटर में तैनात वरिष्ठ अधिकारी जिसने 5 प्रतिशत एडवांस रूलिंग दी थी के खिलाफ कारवाई को लेकर लिखित शिकायत सरकार को भेजी है। गौरतलब है कि विभाग के ज्वाइंट कमीशनर जी.डी.ठाकुर ने इस मामले का भंडाफ ोड़ करते हुए 5 नॉन वोवन बनाने वाली कंपनियों  पर 12 करोड़ की रिकवरी के आदेश पारित किए है। मिली जानकारी के अनुसार ज्वाइंट कमीशनर जी.डी.ठाकुर ने उक्त अधिकारी के 5 प्रतिशत एडवांस रूलिंग के आदेशों को दरकिनार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा तय 18 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स की उगाही करने के आदेश पारित किए। शायद यही वजह मानी गई कि वरिष्ठ अधिकारी को ज्वाइंट कमीशनर की कार्य प्रणाली रास नही आई। ज्वाइंट कमीशनर के खिलाफ़  ही सरकार को केस बनाकर दे दिया ताकि खुद की कारगुजारी पर आंच ना आ सके। ज्वाइंट कमीशनर द्वारा पूर्व में एक कंपनी को 25 करोड़ का नोटिस के मामले क़ानूनी कारवाई जारी है। 2 अलग अलग मामलों मे 100 करोड़ से ज़्यादा के सरकारी राजस्व को नुक़सान पहुँचाने की शिकायतें सरकार के पास दर्ज करवा रखी है। जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को इन फ र्मों को फ़ ायदा पहुँचाने का ब्यौरा दिया है। इसकेबावाजूद ज्वाइंट कमीशनर पर आधारहीन आरोप लगाए गए है। ज्वाइंट कमीशनर जी.डी.ठाकुर ने कहा कि 5 प्रतिशत एडवांस रूलिगं करने वाले अधिकारी क ी कार्यप्रणाली को लेकर सरकार को शिकायत भेजी है। ठाकुर ने साफ किया कि उन पर शिकायत में आधारहीन आरोप लगाए गए है। 

नॉन वोवन कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर जीएसटी के मामले में 3.17 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार द्वारा नॉन वोवन कैरी बैगस पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित किया गया है। विभाग के मुताबिक इन कंपनियों ने 5 प्रतिशत जीएसटी दिया हैरानी की बात यह है कि रिफंड भी ले लिया। जिसके चलते राज्य सरकार को राजस्व का भारी चुना लगा। दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने सिरमौर व सोलन की दो कंपनियों पर 3,17 करोड़ का जुर्माना थोपा गया है। मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार काराधान विभाग के शिमला में बैठे एक सिनियर अफसर ने केंद्र सरकार के निर्देशों के उल्ट जाकर एडवांस रूलिंग के जरिऐ आदेश निकाल दिए कि कैरी बैग पर 5 फीसदी जीएसटी है। इसी रुलिंग की आड़ में राज्य में नॉन वोवन कं पनियों ने पांच फीसदी कर देना शुरू कर दिया।

जबकि यह कर 18 फीसदी तय था। उधर 13 फीसदी खरीद पर जो इनपुट आया उसका भी रिफंड ले लिया। अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए काराधान विभाग से सात कंपनियों ने अब तक केंद्र व सरकार से करोड़ों का रिफंड लिया है। इनमें पांच कंपनियों को नोटिस जारी हुए है। केंद्र सरकार द्वारा नॉन वोवन कैरी बैगस पर 13 फीसदी जीएसटी कम देने के मामले में कारवाई जारी है। अन्य नोन वोवन कंपनियों पर राज्य कराधान विभाग कार्रवाई में लगा है। विभाग पूरे प्रदेश विभाग ने की बड़ी कार्रवाई का आंकलन कर रहा है। कराधान विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु के ज्वाइंट कमीशनर जीडी ठाकुर केअनुसार इस मामले लगातार कारवाई जारी है।