स्वच्छता योद्धाओं के लिए सम्मान की सौगात है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना - 2024

ये हैं पात्रता की शर्तें
योजना के लाभ लेने के लिए व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। वाल्मीकि समाज से संबंधित जाति प्रमाण पत्र एवं सफाई कर्मचारी होने का सत्यापित प्रमाण पत्र आवश्यक है। लाभार्थी की पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो। वाल्मीकि समाज से संबंधित सफाई कर्मचारी जो सरकारी, गैर-सरकारी या निजी संस्थानों में सफाई कार्य करने वाले पात्र होंगे। जिन लाभार्थियों ने पहले किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, वही आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को लाभ प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कई अवसरों पर कहा है कि सफाई कर्मचारी न केवल स्वच्छता के अग्रदूत हैं, बल्कि समाज की सेहत और व्यवस्था के अनदेखे प्रहरी भी हैं। ऐसे में उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का फोकस मकान बनवाने में मदद के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के परिवारों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने भी संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है।
पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने को प्रतिबद्ध
जिला कल्याण अधिकारी ऊना आवास पंडित ने बताया कि विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र लाभार्थी जिला या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
वहीं उपायुक्त ऊना जतिन लाल का कहना है मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुरूप प्रशासन योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे।