अदालत ने पांच मुजरिमों को एक साल का कठोर कारावास, पांच -पांच हजार जुर्माना किया

अदालत ने पांच मुजरिमों को एक साल का कठोर कारावास, पांच -पांच हजार जुर्माना किया

 नाहन,19 नवम्बर   न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैम्प सराहां न्यायाधीश  रवि शर्मा की अदालत ने गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच मुजरिमों को भा.द.सा की धारा 451, 504 व 506 के तहत सभी मुजरिमों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा व 5-5 हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने के अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश भी दिए। 
सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र शिव राम गांव मझयाणा पोओ नैनारिकर ने थाना पच्छाद में वर्ष 2019 मे अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी व पोते बलविन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह व विक्रम सिंह के खिालक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उपरोक्त पांचों शिकायतकर्ता के साथ बद‌सलू‌की, गाली गलौच करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते है। सहायकजिला न्यायवादी ने बताया कि  थाना पच्छाद में आरोपियों के खिलाफ  धारा 451, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि अदालत ने मुजरिमों  को धारा 504 के तहत छ:-छ: महीने व धारा 506 के तहत एक- एक साल की कठोर कारावास की सजा व 5-5 हजार रु पए के जुर्मान अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।