नाहन: नशा तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, मुजरिम को एक लाख जुर्माना भी किया अदालत ने.....
अक्स न्यूज लाइन नाहन 13 नवंबर :
विशेष न्यायाधीश जिला सिरमौर, नयोगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में फंसे मुजरिम सोमदत्त निवासी गांव दुधम, डाकघर करगानू सनौरा, तहसील राजगढ़ को मुजरिम क़रार देते हुए 10 साल के क ठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
मुजरिम को जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।अदालत ने मुजरिम को 1.396 किलोग्राम चरस के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत यह आदेश जारी किए।
न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 10 दिसंबर 2023 को पुलिस चौकी यशवंत नगर में एक गुप्त सूचना मिली थी कि सोम दत्त चरस बेचने का धंधा करता है और एक निजी बस में नशे की खेप लेकर आ रहा है। बस से जोधना से सोलन आ रहा है।मुजरिम को दबोचने के लिए पुलिस टीम ने सुबह करीब 9:15 बजे पैरवी पुल के नजदीक बस की जांच की।
उन्होंने बताया कि बस की सीट संख्या 20 पर बैठे एक व्यक्ति ने खिड़की की ओर एक छोटा नीला बैग रखा था। बैग खोलने पर पुलिस टीम को उसके अंदर काले रंग की बत्ती जैसा पदार्थ मिला, जो 1.396 किलोग्राम चरस निकली।
चंपा सुरील ने बताया कि इस मामले में अदालत के समक्ष 15 लोगों के बयान क़लम बन्द हुए। सबूतों आधार पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई।



