जनसभा, जुलूस और अन्य आयोजनों तथा लाउडस्पीकर इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध
एसडीएम एवं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार सोनी ने बताया कि 10 जुलाई को शाम 6 बजे मतदान की समाप्ति के समय तक की 48 घंटे के अवधि के भीतर अब किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, जुलूस या अन्य सार्वजनिक आयोजनों तथा लाउडस्पीकरों इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बाहर से आए ऐसे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं जोकि यहां के मतदाता नहीं हैं, को भी अब तुरंत वापस जाना होगा।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए क्षेत्र में सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी मतदाता को प्रभावित करने या प्रचार से संबंधित अन्य गतिविधि और किसी भी तरह के पोस्टर या अपील प्रदर्शित करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर या आस-पास के क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव डयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई हो सकती है।