कांगड़ा जिला में श्रमिकों, कामगारों के कल्याण पर व्यय हुए 425 लाख: कंवर

भवन एवं अन्य सन सन्निर्माण में कार्यरत कामगारों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य किया हो पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण पत्र के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र लाइसेंस निर्वाचन मतदाता कार्ड जरूरी है।
इस अवसर पर पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि हिमाचल सरकार सभी को एवं कामगारों के लिए उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे इसके लिए सभी को आपसी संबंधीय के साथ कार्य करना चाहिए उन्होंने धर्मशाला क्षेत्र के कामगार एवं श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 60 लाख के करीब खर्च करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
पंजीकृत श्रमिकों को ई-केवाईसी करवाना है जरूरी
इससे पहले श्रम कल्याण अधिकारी लोकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिला में कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई रही स्कीमों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। । उन्होंने कहा कि मजदूरों को अपने क्लेम पास करने हेतु ई केवाईसी करनी अनिवार्य है वह अपनी ई केवाईसी के लिए श्रम कल्याण कार्यालय धर्मशाला में संपर्क करें या फोन पर अपनी जानकारी श्रमिक कल्याण अधिकारी को दें। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड परिवार नकल 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवाए उसके बाद ही उनकी ई केवाईसी हो पाएगी ।
इस अवसर पर महापौर नीनू शर्मा, हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर रविंद्र सिंह रवि सहित खाद्य आपूर्ति निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर पुनीत मल्ली, हरभजन चैधरी सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।