प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करने की तारीख बढ़ी, 31 जुलाई तक करा सकेंगे बीमा

उन्होंने बताया कि इन फसलों का बीमा करवा कर किसान फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, सैलाब, प्राकृतिक आग, भूमि कटाव आदि के जोखिम से फसलों को सुरक्षित कर सकते है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं से होने वाले नुकसानों की भी भरपाई की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि मक्की और धान दोनो फसलों के लिए बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है जिसमें किसानों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा जबकि शेष प्रीमियम राशि का भुगतान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में कृषि बीमा कम्पनी ए.आई.सी फसलों के बीमे के लिए चयनित की गई है। फसल बीमा से संबन्धित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो नजदीकी कृषि कार्यालय अथवा कृषि बीमा कंपनी ए.आई.सी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते है। नाहन खंड के किसान 98166-40065, पच्छाद में 94598-15765, रेणुका और शिलाई में 86298-08485 तथा पांवटा साहिब में 82192-82290 पर जानकारी ले सकते है।