प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत विशेष कार्यशाला आयोजित, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव रहे मौजूद
अक्स न्यूज लाइन नाहन 01 मार्च :
मीडिया से बात करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बताया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) नियम के तहत प्लास्टिक कचरे का सही निष्पादन करना उत्पादक की जिम्मेदारी है। इस कार्यशाला के माध्यम से उद्योगपतियों को इस संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जो जिम्मेदारियां उद्योगपतियों को दी गई थी उस पर भी यहां चर्चा की गई। साथ ही जहां कोई कमी रह गई उसे पर उद्योगपतियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निरंतर प्रयास कर रहा है और सरकार और न्यायालय के आदेशों के मुताबिक कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण करना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ हर नागरिक और हर उद्योगपति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सभी को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बोर्ड नजर रख रहा है और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।