नाहन : सिरमौर में निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च तक अनिवार्य
उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं हिमाचल प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्री-प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के विद्यालय अपने आवेदन निर्धारित शुल्क सहित संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे, जबकि प्राथमिक से आठवीं तथा छठी से आठवीं कक्षाओं वाले विद्यालय अपने आवेदन उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटि पाए जाने पर उन्हें संशोधन हेतु ऑनलाइन ही वापस भेजा जाएगा। त्रुटि सुधार के पश्चात आवेदन पुनः ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकेगा। सही पाए गए आवेदनों को ऑनलाइन माध्यम से ही मान्यता पत्र तथा नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सत्र 2026-27 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जिनके पास विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता अथवा नवीनीकरण पत्र के संचालित विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्री-प्राइमरी से पाँचवीं तक नई मान्यता/स्तर उन्नयन हेतु ₹5,000, पहली से आठवीं तक नई मान्यता हेतु ₹10,000 तथा पहली से आठवीं तक मान्यता नवीनीकरण शुल्क ₹500 प्रति वर्ष होगा।




