एनडीपीएस एक्ट में अदालत ने मुजरिम को 5 साल क ठोर सजा व 25 हजार जुर्माना किया

एनडीपीएस एक्ट में अदालत ने मुजरिम को 5 साल क ठोर सजा व 25 हजार जुर्माना किया

नाहन, 21 सितंबर  :ए.एस.जे सिरमौर डा. अबीरा बासु की अदालत ने मुजरिम अनवर हुसैन पुत्र रल्टू निवासी अमर कोट तहसील पांवटा साहिब को    एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 केतहत पांच साल के कठोर कारावास व 25000 रूपए जुर्माना अदा करने के  आदेश दिए। भुगतान न करने की सूरत में मुजरिम को  तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि 3 सिंतबर 2013 को दोपहर करीब 12.30 बजे अमरकोट गोंदपुर रोड पर जब पुलिस ने नाक ा का लगा रखा तो मुजरिम अमरकोट की ओर से आया और उसके दाहिने हाथ में दो पट्टियों का बैग था।  मुजरिम पुलिस पार्टी को देखकर हैरान रह गया और मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा शक होने पर पुलिस जवानों ने मुजरिम क ो मौके पर दबोच लिया। प्रशांत सिंह ने बताया कि  गवाहों कि मौजूदगी में पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान मुजरिम के कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम चुरा पोस्त बरामद हुई। प्रशांत सिंह ने बताया कि मुजरिम इस खेप के कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका बाद में पुलिस ने मुजरिम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 
अदालत में अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए।  सबूत के आधार पर
अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई।