आपके लिए जानना जरूरी है ...... निष्क्रिय पीपीएफ खाता चालू कराने के लिए 50 रु. पेनल्टी, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता
अक्स न्यूज लाइन -- नई दिल्ली , 26 मार्च 2023
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) खाते को सक्रिय रखना जरूरी है। इसमें न्यूनतम 500 रुपए सालाना जमा करना चाहिए। कई बार खाताधारक का ट्रांसफर हो जाने या बैंक खाता बंद होने से खाता निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा होने पर क्या होगा, इसे चालू रखना क्यों जरूरी है, यहां जानते हैं...
• निष्क्रिय पीपीएफ खाते को कैसे करें सक्रिय ? निष्क्रिय खाते को रिवाइव करने के लिए बैंक या डाकघर की उस शाखा में आवेदन भेजना होगा, जहां पीपीएफ खाता है। जितने साल खाता बंद रहा, उस प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। लैप्स हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपए और चालू वित्त वर्ष के लिए 500 रुपए जमा करने होंगे। उक्त राशि के चेक के साथ आवेदन बैंक या डाकघर की शाखा में जमा होगा। यदि 15 साल की लॉक-इन अवधि पूरी हो जाती है तो खाता सक्रिय नहीं हो सकता। • खाता निष्क्रिय होने पर क्या नुकसान होगा ? यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या बच्चों के स्कूल के लिए भुगतान करने, घर बनाने या खरीदने आदि की जरूरत है, तो पीपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ खाते पर सुरक्षित कर्ज भी ले सकते हैं। लेकिन प्रति वर्ष कम से कम एक बार जमा किए गए सक्रिय खाते ही इन सेवाओं के लिए पात्र हैं।
दूसरे राज्य में पीपीएफ ट्रांसफर हो सकता है? हां, सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से जुड़े हैं। ऐसे में एक राज्य के पीपीएफ खाते को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए उस बैंक में आवेदन करना होगा जहां आपका पीपीएफ खाता चल रहा है। पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ खाता बैंक में
ट्रांसफर कराया जा सकता है? हां, पीपीएफ खाते को पोस्ट ऑफिस से या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके लिए जहां खाता चल रहा है, वहां आवेदन करना होता है। ध्यान रहे कि पीपीएफ ब्याज की गणना महीने के पांचवें और अंतिम दिन के बीच न्यूनतम राशि (पीपीएफ खाते में) पर की जाती है। इसका 31 मार्च को भुगतान किया जाता है।