राष्ट्रीयकृत बैंक को, जी.एस.टी अधिनियम की अवहेलना पर 70 करोड़ का जुर्माना ठोका

राष्ट्रीयकृत बैंक को, जी.एस.टी अधिनियम की अवहेलना पर 70 करोड़ का जुर्माना ठोका

नाहन,6 जनवरी : राज्य कराधान विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र कार्यालय परवाणु द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक को  70 करोड़ जुर्माना ठोका गया है। जुर्माना राशि में कर भी शामिल है। विभाग बैंक को यह रकम 90 दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए है। विभाग के संज्ञान में यह मामला अप्रैल 2022 में आया था। जी.एस.टी नियमों के अनुसार नोटिस प्रक्रिया के करवाई की गई है। बाद में बैंक से वसूली के आदेश जारी किए गए। विभाग के ज्वाइंट कमीशनर जी.डी.ठाकुर ने बताया कि बैंक पर विभागीय जी.एस.टी अधिनियम की धारा 17 के नियमों की अवहेलना की जा गई थी। उन्होंने बताया कि विभाग से खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापिस बारे,कार्यवाई करने में चूक हुई है। दूसरी और बैंक के बचाव नियमों के तहत बैंक द्वारा की गई कर मुक्त पक्ष में आये वकील ने इसे विवादित इशू तो आपूर्ति पर अनुपात में किया जाना अपेक्षित माना। ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि बैंक द्वारा जीएसटी की धारा 17 के तहत इनपुट नियमानुसार वापिस न करने पर 70 करोड़ का टैक्स जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए गए है।  जी.डी. ठाकुर ने बताया कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी ऐसी कारवाई अमल में लाई जा रही है जिसका खुलासा भविष्य में किया जाएगा।