मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नीजि क्षेत्र के इन कर्मचारियों मिलेगा अवकाश
अक़्स न्यूज लाइन, नाहन -- 29 मई
लोक सभा चुनाव के मध्यनजर जिला सिरमौर में अगामी 1 जून 2024 को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 137 बी के तहत ऐस सभी कर्मचारियों को जो किसी भी व्यवसाय,व्यापार,कारखाने व शिक्षण संस्थान में अपनी सेवाऐं दे रहे है को बिना वेतन कटौती के मतदान के लिया अवकाश दिया जाएगा।
जिला श्रम अधिकारी जितेंद्र बिंद्रा ने बताया कि मतदान के दिन होने वाले अवकाश के दिन कर्मचारी का वेतन नही काटा जा सकता। उन्होने बताया कि मतदान वाले दिन सभी उद्योग,दुकाने व बाजार बंद रहेगें। आदेशों की अवहेलना होना नियमों अनुसार कारवाई होगी।