विद्यार्थियों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण : अमरजीत सिंह

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि अधिकतम चार लाख रुपये तक की सालाना आय वाले हिमाचली परिवारों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा पिछली कक्षा या परीक्षा में उसके कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। जिला हमीरपुर के पात्र एवं जरुरतमंद परिवारों के बच्चे निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके उपायुक्त कार्यालय की ग्रामीण विकास शाखा में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और कॉलेज का ऑफर लैटर या प्रवेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि आवेदक की पात्रता की जांच के बाद ही ऋण मंजूर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पात्र विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिसकी दर केवल एक प्रतिशत होगी। यह राशि विद्यार्थी की टयूशन फीस, पुस्तकों, प्रयोगशाला शुल्क, उपकरणों, लैपटॉप, छात्रावास एवं अन्य आवास और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं पर खर्च की जा सकती है। यह योजना मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, कानून प्रबंधन, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, पीएचडी और अन्य पेशेवर एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए लागू की गई है। विदेशों में शिक्षा के लिए भी इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।
अमरजीत सिंह ने बताया कि पात्र एवं जरुरतमंद विद्यार्थियों को तुरंत ऋण आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर जिले में उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से एक कोष स्थापित किया है, ताकि विद्यार्थियों को तत्काल पहली किश्त जारी की जा सके। योजना की जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपायुक्त ने जिला हमीरपुर के पात्र एवं जरुरतमंद विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।