सार्वजनिक परिवहन व अन्य निर्धारित वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य: रोहित राठौर

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सभी टैक्सियों, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, निजी परिवहन सेवाओं, ट्रकों तथा टैपो ट्रैवलर इत्यादि में डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने सभी सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी तथा ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के पदाधिकारियों को इस बारे सभी को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि हिमाचल को प्रदूषण मुक्त किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है तथा उन्हें 1500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार, जिला रैडक्रास सोसायटी के सचिव ओपी भाटिया भी उपस्थित थे।