अंतिम 72 घण्टों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अनुपालन करें नोडल अधिकारी - मनमोहन शर्मा
उपायुक्त ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नोडल अधिकारी अंतिम 72 घण्टों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग सुविधा सहित सभी मतदान केन्द्रों में पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान केन्द्रों में लगाए गए वीडियो कैमरा पूरे कक्ष को कवर करते हों और मतदाता के वोट की गोपनीयता भी भंग न होने पाए।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि सभी सैक्टर अधिकारी एवं सैक्टर मैजिस्टेªट चौबीसों घण्टे तैनात रहेंगे। उड़न दस्ते एवं स्थैतिक निगरानी दल भी निर्धारित समयावधि में अपने रिपोर्ट निरंतर भेजते रहेंगे। चुनावी व्यय पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस अवधि में 50 हजार रुपए से ज्यादा की नकदी साथ लेकर चलने वालों को इससे सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा यह राशि जब्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुफ्त उपहारों के आदान-प्रदान पर भी कड़ी नज़र रखी जाए विशेषतौर पर भारी मात्रा में इस तरह की वस्तुओं की बिक्री में एकाएक अत्याधिक वृद्धि होने पर सम्बन्धित विभाग इस पर संज्ञान अवश्य लें। उन्होंने कहा कि यू.पी.आई. के माध्यम से निरंतर भुगतान पर भी नज़र रखी जाए तथा डिजिटल वॉलेट इत्यादि के माध्यम से संदिग्ध लेन-देन की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने कहा कि अंतर ज़िला एवं अंतर राज्य नाकों पर मद्य पदार्थों की अवैध तस्करी एवं आवंटन पर भी कड़ी नज़र बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क बनाए रखें और प्रत्येक तीन घण्टे में दी जाने वाली रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित सभी प्रबंध चाक-चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। शराब की बिक्री एवं वितरण पर कड़ी पाबंदी सहित कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने को भी कहा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान सम्पन्न होने के समय से 48 घण्टे पूर्व मतदान क्षेत्र में टेलीविज़न व अन्य मीडिया माध्यमों से किसी भी तरह की चुनाव सामाग्री के प्रसारण एवं प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल और मतदान सर्वेक्षण के परिणाम प्रसारित करने पर भी पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य माध्यमों से आम चुनावों से सम्बन्धित एग्जिट पोल मतदान समाप्त होने के आधा घण्टे की अवधि के भीतर संचालित नहीं कर सकेंगे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार, सहायक आयुक्त विवेक शर्मा सहित सभी नोडल अधिकारी, तहसीलदार निर्वाचन ऊषा चौहान व नायब तहसीलदार निर्वाचन दीवान सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।