मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियां 13 जुलाई 2022 तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए रहेंगी उपलब्ध

मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियां 13 जुलाई 2022 तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए रहेंगी उपलब्ध

नाहन 07 जुलाई - जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला सिरमौर की सभी पांचो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों जिनमें 55-पच्छाद (अ0जा0), 56-नाहन, 57-श्री रेणुका जी (अ0जा0), 58-पांवटा साहिब तथा 59-शिलाई, जो 4-शिमला (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं, के मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूचियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार प्राप्त की गई हैं जिनकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सिरमौर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(उप-मण्डल अधिकारी(ना0)पच्छाद स्थित सराहां, नाहन, संगडाह, शिलाई, पांवटा साहिब तथा जिला की समस्त तहसीलों/उप-तहसीलो के कार्यालयों में 7 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक जनसाधारण के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
       उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मतदान केन्दों की सूचियों की स्थापना तथा समायोजन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव हो तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सिरमौर तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी(उप-मएडल अधिकारी(ना0)पच्छाद स्थित सराहां, नाहन, संगडाह, शिलाई, पांवटा साहिब के कार्यालय में 13 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनता से प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 19 जुलाई 2022 तक किया जायेगा।