पोक्सो एक्ट में मुजरिम को 20 साल का क ठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

पोक्सो एक्ट में मुजरिम को 20 साल का क ठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

अक़्स न्यूज लाइन, मंडी --18 अप्रैल
 

विशेष न्यायाधीश पोक्सो जिला मण्डी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मुजरिम को पोक्सो एक्ट धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 2 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। भी सुनाई।

जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 13-8-2022 को पीडि़ता के पिता ने पुलिस थाना गोहर में आकर एक शिकायत दर्ज करवाई कि वह बामडा गुमला, झारखंड का रहने वाला है तथा मण्डी जिला के गाँव खयोड़ में महेनत मजदूरी का काम करता हैं।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि शिकायकत्र्ता करीब एक वर्ष से पत्नी व तीन बच्चों के साथ में यहां रहता हैं। जिला न्यायवादी ने बताया कि और दिनाँक 13-08-2022 को करीब 2.30 बजे मुजरिम मेरे कवाटर आया और जिसने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया था। जिला न्यायवादी बताया कि अदालत में 20 गवाहों के बयान कलम बन्द हुए, अदालत ने सबूतों आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई। उक्त मामले में सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गयी।