5 साल का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना ,नाबालिग से छेडख़ानी का मामला
अक़्स न्यूज लाइन, मंडी --18 अप्रैल
विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला मण्डी की अदालत ने नाबालिग के साथ छेडखानी के मामले में मुजरिम को विभिन्न धाराओं में 5 साल के कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 06 माह क ा अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने मुजरिम को आईपीसी की धारा 452 के तहत 1 वर्ष क ा साधारण कारावास व 5 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस में शिकायत के अनुसार दिनाँक 9-12-2019 को पीडि़ता ने अपने माता और पिता के साथ पुलिस चौकी गागल थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनाँक करीब 5 बजे सायं पीडि़ता अपने सेंटर पर घूम रही थी तभी मुजरिम जो रिश्ते में पीडि़ता का ताया लगता है ने उसे नीचे बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा और जब पीडि़ता ने दरवाजा खोला तो वह उसके साथ छेडख़ानी करने लगा। जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि पीडिता के विरोध करने पर दोषी ने उसे पैसे देने की बात कही जिस पर पीडि़ता अपनी बुआ के घर भाग गई और अपने माता पिता को यह सब बताया।
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की और से अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बन्द हुए थे। जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गयी।