वाजिब कारणों पर प्रमाणित कंटेनरों में ले सकेंगे पेट्रोल-डीजल

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिला में पेट्रोल और डीजल की बिक्री खुले कंटेनरों जैसे प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे या किसी अन्य अस्थायी पैकेजिंग में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि लोग वाजिब कारणों पर पेट्रोल और डीजल प्रमाणित कंटेनरों में ले सकेंगे। आदेशों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल का वितरण केवल पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रमाणित और अधिकृत कंटेनरों में ही किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।