एनडीपीएस एक्ट में अदालत ने मुजरिम को सात साल के कारावास की सजा सुनाई - 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश

एनडीपीएस एक्ट में अदालत ने मुजरिम को सात साल के  कारावास की सजा सुनाई  - 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश

 नाहन, 30 जुलाई   विशेष न्यायाधीश सिरमौर डा. अबीरा बासु की अदालत ने मुजरिम विजय कुमार पुत्र गाला राम, निवासी गांव शामली,पीओ टोडा, तहसील केराना, जिला मुजफ्फ र नगर, यूपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल की सजा व 50,000 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को तीन महीने का  अतिरिक्त कारावास की भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी  जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि  दिनांक 27-28 अगस्त 2013 को पूर्वाह्न लगभग 12.30 बजे के  भुंगरानी चौक पर मुजरिम मोटर साइकिल नंबर एचपी-17सी-1370 पर निहालगढ़ की ओर से आया था। शर्मा ने बताया कि  पुलिस दल ने मोटर साइकिल के पेट्रोल टैंक पर खड़े मोटर साइकिल पर रखे बैग की तालाशी ली।

एसआईयू टीम ने तालाशी के दौरान मुजरिम के कब्जे  से 10 किलो अफीम की भूसी  बरामद की। मुजरिम अफीम की भूसी का कोई लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। जिला न्यायवादी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने  चार्जशीट तैयार करके अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के  बयान अदालत में कलमबंद करवाए।   रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों के आधार अदालत ने पर मुजरिम को सजा सुनाई।