एससी एसटी एक्ट के तहत छह महीने के कठोर कारावास

एससी एसटी एक्ट के तहत छह महीने के कठोर कारावास

नाहन,31 मई: विशेष न्यायाधीश जिला सिरमौर आर केचौधरी की अदालत ने मुजरिम  सत्य देवी पत्नी रतन सिंह व रतन सिंह पुत्र माना राम निवासी ग्राम टिक्कर तहसील शिलाई, जिला सिरमौर को 34 आईपीसी धारा 250 व 447 के तहत    एक-एक माह का साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।

 जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों मुजरिमों को 21-21 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 427 के तहत तीन माह का करावास, एक हजार रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।  जुर्माना अदा न करने की सूरत मेंंं पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने मुजरिमों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रत्येक को छह महीने के कठोर कारावास और 2500 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। देने की सजा सुनाई जाती है।

जुर्माना क ी अदायगी न करने पर प्रत्येक को दो.दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिलान्यायवादी चंपा देवी ने बताया कि सत्या देवी और उसके पति रतन सिंह ने शिकायतकर्ता की जमीन में बने तीन खंभों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया और साथ ही रिटेनिंग वॉल को गिरा दिया। शाम साढ़े चार बजे शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा और आरोपितों से खंभों को गिराने से रोकने को कहा। आरोपितों ने जाति के नाम पर उसे और उसके भाई कल्याण सिंह को गालियां देनी शुरू कर दीं और मौके से चले जाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर पीएस शिलाई में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान कलम बदं हुए। अदालत ने मुजरिमों को सजा सुनाई।