उपायुक्त ने नेरचौक में बस स्टॉप और पार्किंग जोन प्रस्तावित करने के लिए जारी की ड्राफ्ट अधिसूचना

उपायुक्त ने बताया कि यह अधिसूचना उपमंडलाधिकारी (ना.) बल्ह की सिफारिश और पुलिस अधीक्षक मंडी की अनुशंसा पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर आमजन से एक माह के भीतर लिखित आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया है कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने में सहयोग करते हुए अपने सुझाव समय पर प्रस्तुत करें।