दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दस हजार जुर्माना
नाहन,15 जुलाई :अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सिरमौर अरविंद कुमार ने मुजरिम करम चंद पुत्र बीरू राम निवासी ग्राम बड़ा चकली, पीओ टिकरी कुठार तहसील पच्छाद को आईपीसी की धारा 376-3 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा व दस हजार रू पए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत एक साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने मुजरिम को मुजरिम क ी दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायवादी जोगिंदर सिंह ने बताया कि दिनांक 10 मई 2018 को अपराह्न लगभग 3.00 बजे पीडि़ता अपने घर में टीवी देख रही थी। तभी मुजरिम करम चंद उसके घर में घुस आया और उसके लिए पानी लाने को कहा, पीडि़ता पानी लेने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में दाखिल हुई। मुजरिम करम चंद भी उसी कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया।
पीडि़ता शिकायत पर करम चंद के खिलाफ पीएस पच्छाद में 1 मई 2018 को एफ आईआर दर्ज की गई थी। मुजरिम खिलाफ धारा 276,342 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।न्यायवादी जोगिंदर सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान अदालत में कलमबदं हुए। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।