अक्स न्यूज लाइन मंडी, 27 अगस्त :
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत सुंदरनगर में पार्किंग और नो पार्किंग जोन अधिसूचित कर दिए हैं। इस संबंध में 1 अप्रैल को जारी प्रारूप अधिसूचना पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त चार आपत्तियों पर विचार करने के बाद एसडीएम सुंदरनगर की सिफारिश के आधार पर यह अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार एसीजेएम कोर्ट गेट से एसडीएम ऑफिस गेट तक अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वहीं जजों की पार्किंग से शीतला स्वयं सहायता समूह बिक्री केंद्र के फुटपाथ की शुरुआत तक तथा नगर परिषद कार्यालय के साथ पांच गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थान सुरक्षित किया गया है।सिविल अस्पताल गेट से मिनी सचिवालय प्रवेश द्वार के सामने, न्यू दुर्गा ग्लास हाउस के सामने से मन्नत अस्पताल तक, पोल्ट्री फार्म हिम हैचरी से वेटनरी अस्पताल तक, नए बस स्टैंड (बीएसएल टनल) से जल शक्ति भवन के सामने टैक्सी स्टैंड तक और हमसफर चौक से नए बस स्टैंड एंट्री गेट तक आम जनता के लिए पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।
वहीं हमसफर चौक मनाली स्वीट्स दुकान से पुराने बस स्टैंड तक, टैक्सी स्टैंड एंट्रेंस प्वाइंट से ललित चौक तक, रेस्ट हाउस चौक से पोल्ट्री फार्म तक, मन्नत अस्पताल से ललित चौक तक तथा डॉ. महेंद्र क्लीनिक से धर्म सभा पुराना बाजार तक नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एसडीएम ऑफिस गेट से रेड लाइट प्वाइंट, रेड लाइट प्वाइंट से सेंट मैरी पब्लिक स्कूल तथा रेड लाइट प्वाइंट से एमएलएसएम कॉलेज रोड पर पोस्ट ऑफिस तक दोनों ओर भी नो पार्किंग क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि इन पार्किंग और नो पार्किंग क्षेत्रों को अधिसूचित करने का उद्देश्य सुंदरनगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाना है।