एक माह में देना होगा एक-एक खर्चे का ब्यौरा: डॉ. कुंदन यादव
बुधवार को यहां हमीर भवन में प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टरों के तृतीय निरीक्षण के दौरान डॉ. कुंदन यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार चुनाव के बाद एक महीने के भीतर प्रत्याशियों को अपने सभी खर्चाें का अंतिम ब्यौरा देना अनिवार्य है। इसलिए, सभी प्रत्याशी 30 जून तक अपने व्यय रजिस्टरों को रिवाइज एवं अपडेट कर लें, ताकि खर्चे के विवरण में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।
उन्होंने बताया कि व्यय रजिस्टरों और शैडो रजिस्टरों के मिलान के बाद उम्मीदवारों को सुधार के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा और 4 जुलाई तक उनके खर्चे के विवरण को फाइनल कर दिया जाएगा। डॉ. कुंदन यादव ने कहा कि अगर इस दौरान उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को खर्चे के आकलन में कोई शंका हो तो वे व्यय पर्यवेक्षक, सहायक व्यय पर्यवेक्षक या अकाउंटिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं।
व्यय रजिस्टरों के तृतीय निरीक्षण के दौरान निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सहायक व्यय पर्यवेक्षक, अकाउंटिंग टीमों के सदस्य, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।