ऐतिहासिक पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों की मुरम्मत के लिए अनुमति अनिवार्य

ऐतिहासिक पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों की मुरम्मत के लिए अनुमति अनिवार्य

ऊना, 6 दिसम्बर - जिला में 100 वर्षों से अधिक प्राचीन पुरातात्विक व ऐतिहासिक धरोहरों, पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों की मुरम्मत, जीणोद्वार व नवनिर्माण से पूर्व उपायुक्त ऊना से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में स्थित पुरातन स्थलों ग्राम पंचायत सुकड़याल स्थित भ्याम्बी का ठाकुरद्वारा, भ्यांई माता व गुगा अलसाहन, चामुखा का शिव मंदिर सिहाणा, शिव मंदिर नौण ईसपुर, बाबा गरीब नाथ औद्यड रायपुर, बाबा रूद्रानंद आश्रम नारी बसाल, डेरा बाबा रूद्रु जोगी पंगा बौल, ब्रह्माहुति मंदिर हंडोला, शिवबाड़ी अंबोटा, माता कमाख्या देवी मंदिर पोलियां पुरोहितां तथा नगर परिषद ऊना के तहत कोषाधिकारी कार्यालय, सदर थाना भवन व चैरासी पौड़ियां के जीणोद्धार एवं नवनिर्माण के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा।
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