एनडीपीएस के मामले में मुजरिम को 30 दिन के कारावास की, 10 हजार जुर्माना

एनडीपीएस के मामले में मुजरिम को 30 दिन के  कारावास की, 10 हजार जुर्माना

 नाहन,22 दिसंबर  विशेष न्यायाधीश जिला सिरमौर आर.के.चौधरी क ी अदालत ने मुजरिम चंद्र शेखर पुत्र श्री ओम प्रकाश,निवासी ग्राम शिलानी, डाकघर चोरा तहसील निचार, जिला किन्नौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी के तहत  30 दिन के साधारण कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में मुजरिम को 21 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि दिनांक 20.8.2018 को अपराह्न लगभग 3.50 बजे एचसी पंकज चंदेल अपनी टीम के साथ संस्कृत कॉलेज के पास नियमित पेट्रोलिंग पर थे। उन्होंने एक लड़के को अपनी पीठ पर नीले रंग का बैग ले जाते हुए देखा पूछने पर लड़के ने अपना नाम चंदर शेखर बताया। पुलिस टीम को वह लड़का संदिग्ध लगा। उसके बैग की जांच करने पर, पुलिस को एक पारदर्शी पॉलीथीन पैकेट में कुछ काले रंग की अगरबत्ती जैसा पदार्थ मिला। उक्त पदार्थ की जांच करने पर उसमें 329 ग्राम वजन की चरस पाई गई थी। चम्पा सुरील ने बताया कि इसी आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुजरिम के खिलाफ  अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।