उचित मूल्य की दुकान के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित

उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदनकर्ता अपने आवेदन के साथ दसवीं व उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा जारी वार्ड प्रमाण पत्र, बीपीएल/ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र, सार्वजनिक संस्थान/निकायों के पंजीकरण व सहकारी सभा व अन्य संस्थानों के पदाधिकारियों के नाम की सूची, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी या राजनीतिक पद पर न होने का प्रमाण/घोषणा पत्र, हिमाचल प्रदेश विनिर्द्विष्ट आवश्यक वस्तुओं (वितरण का विनियमन) आदेश-2019 की शर्तों के तहत प्रमाण/शपथ पत्र जो कि जिला नियंत्रक कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मींडीया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त भूतपूर्वक सैनिक होने पर पीपीओ/डिस्चार्ज बुक के प्रमाण, उचित मूल्य की दूकान के संचालन स्थल का सत्यापित साइट मैप जो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हो की छायाप्रति, उचित मूल्य की दूकान के संचालन हेतु व्यवस्थित कमरे/गोदाम/दुकान किराए पर होने की स्थिति में किरायानामा अथवा स्वामित्व का घोषणा पत्र आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दूकान संचालन हेतु एकल नारी, विधवा जो स्वंय अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रुप से दिव्यांग जो उचित मूल्य की दूकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो वह भी आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। प्राप्त आवेदनों की मेरिट के आधार पर प्राथमिकता सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार दी जाएगी और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के दिन संपर्क किया जा सकता है।