अदालत ने 100 दिन का साधारण कारावास 10,000 रूपए का जुर्माना बनकला गाव में बिजली की फेंसिंग में फंसकर हुई मौत का मामला ....

अदालत ने 100 दिन का साधारण कारावास 10,000 रूपए का जुर्माना बनकला गाव में  बिजली की फेंसिंग में फंसकर हुई मौत का मामला ....

  अक्स न्यूज लाइन ..नाहन 11मई -  2023
जिला सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर नाहन आरके चौधरी की अदालत ने मुजरिम अरविंद पुत्र श्री ईश्वर राम निवासी ग्राम बनकला तहसील नाहन जिला सिरमौर को आईपीसी की धारा 304 ए के तहत 100 दिनों के साधारण कारावास की सजा व  10,000 रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। मामले के अन्य 2 मुजरिमों बरखा राम पुत्र चूरू सिंह, राजिंदर पुत्र राम स्वरूप निवासी ग्राम बनकला तहसील नाहन जिला सिरमौर को आईपीसी की धारा 201 के तहत मुजरिम करार देते हुए प्रत्येक को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
न्यायवादी श्रीमती चम्पा सुरील ने बताया कि दिनांक 20-09-2015 को मृतक नरेन्द्र दत्त ने मुजरिम अरविन्द कुमार के घर रात्रि विश्राम किया था। क्योंकि अगली सुबह उसे अपनी दुकान के लिए सब्जी मंडी पांवटा साहिब जाना था। चम्पा सुरील ने बताया कि दिनांक 21-09-2015 को लगभग 3-00 बजे मृतक मुजरिम अरविन्द कुमार के खेत में शौच के लिए गया हुआ था। फ ार्म पर आरोपी अरविंद कुमार, बरखा राम व राजेंद्र कुमार ने अपने फ ार्म को जंगली सुअरों से बचाने के लिए बिजली के तार फेंसिंग लगा रखी थी। चम्पा सुरील ने बताया कि मृतक नरेंद्र दत्त उस बिजली की बाड़ में फंस गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अरविंद कुमार, बरखा राम, राजेंद्र कुमार ने मृतक के शव को घटना स्थल से उठा कर नाले  तक पहुंचाया और उसके बाद शव को उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया जहां से उसे बरामद किया गया था।
चम्पा सुरील ने बताया कि अदालत में 16 गवाहों के बयान क लमबंद किए गए। अदालत ने सबूतों की बिनाह पर मुजरिमों को सजा सुनाई।