20 साल का कठोर कारावास, 50 हजार रूपए जुर्माना किया अदालत ने,नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

20 साल का कठोर कारावास, 50 हजार रूपए जुर्माना किया अदालत ने,नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

अक़्स न्यूज लाइन, मंडी --19 अप्रैल
 

विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला मण्डी की अदालत ने मुजरिम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के  मामले दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50  हजार रूपए जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 02 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 363 के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास,10,000रूपए जुर्माना किया।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मुजरिम को धारा 366 के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 हजार का जुर्माना किया। अदा न करने की सूरत में दोषी को 01 वर्ष के कठोर कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनाँक 19-09-2019 को 17 साल की पीडि़ता अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली में आकर अपना बयान कमलबंद करवाया कि वर्ष 2014 में मुजरिम सरकाघाट का रहने वाला है के साथ फोन पर संपर्क में आई थी। जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि मुजरिम पीडि़ता के घर मिलने गया था और