हाई कोर्ट ने बनकला-रखनी सड़क मामले में भू मालिकों को 10 फुट चौड़ा रास्ता बहाल करने के दिये आदेश....

हाई कोर्ट ने बनकला-रखनी सड़क मामले में भू मालिकों को 10 फुट चौड़ा रास्ता बहाल करने के दिये आदेश....

अक्स न्यूज लाइन नाहन 17 जुलाई  :

राज्य हाई कोर्ट ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र की बनकला-रखनी सड़क मार्ग के  में भू-मालिकों ऋषि पाल अन्य बनाम लोक निर्माण विभाग के मामले में सुनवाई नहीं हुए सड़क बन्द करने वाले भु मालिकों कोआदेश जारी करते हुए कहा कि सड़क से जुड़े गांवों के लोगों की आवाजाही के 10 फुट चौड़ा रास्ता बहाल कर दें।

 हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया की अगर भू मालिक आदेशों को नही मानते है तो यह कोर्ट की अवमानना माना जायेगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में भुमि मालिकों को निर्देश देते हुए कहा कि जनहित को देखते हुए किसी किस्म की रुकावट या बाधा न ख़डी करें।

बनकला- रखनी सड़क मार्ग को कुछ दिन पहले में भू मालिकों ने मिट्टी डालकर बन्द कर दिया था और  धान की फसल बीज दी थी। जबकि एसडीएम की अदालत ने सड़क खोलने के आदेश पूर्व में जारी कर दिये थे। लेकिन खुल चुकी सड़क भुमि मालिकों ने उसी दिन फिर से बन्द कर दी थी। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद यह मामला विचारधीन था जिसकी आज सुनवाई की गई।

सड़क मार्ग बहाल करने के हाई कोर्ट के आदेशों के बाद इस क्षेत्र में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों ने जनहित में दिये आदेशों पर हाई कोर्ट का आभार जताया है।