सड़क सुरक्षा बारे पीरन स्कूल के बच्चों को पुलिस जवानों ने दिए टिप्स
विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर गई शिक्षिका शीला शर्मा ने बताया कि प्रथम पुलिस बटालियन के अधिकारियों द्वारा बच्चों को सड़क सुरक्षा बारे विस्तार से जानकारी दी गई । जिसमें सड़क पर हमेशा बांई ओर चलना के अतिरिक्त 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार का वाहन नहीं चलाना चाहिए और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही ड्राईविग लाईसैंस बनाना चाहिए । गाड़ी चलाते हुए मोबाईल सुनना, नशे की हालत व तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना गैर कानूनी है जिस पर वाहन चालक का चालान हो सकता है । उन्होने बताया कि यदि कोई वाहन चालक नशे के हातल में गाड़ी चलाता है अथवा मोबाईल सुनता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए ऐसे वाहन चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस दौरान डीपी बलविंद्र ठाकुर , शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार भी मौजूद रहे ।