सिरमौर में आबादी देह पर निर्मित मकानों का लोगों को दिया जाएगा मालिकाना हक

सिरमौर में आबादी देह पर निर्मित मकानों का लोगों को दिया जाएगा मालिकाना हक

स्वामित्व योजना के तहत सर्वे के बाद लोगों को जारी होंगे प्रॉपर्टी कार्ड 

नाहन 10 जून - जिला सिरमौर में स्वामित्व योजना के तहत आबादी देह वाले 720 राजस्व ग्रामों में रह रहे लोगों को रिहायशी भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर मनेश कुमार ने सभी उपमण्डल दण्डाधिकारीयों व तहसीलदारों के साथ आयोजित बैठक में दी।
 

उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल 2020 को निर्दिष्ट तिथि रखते हुए रिहायशी भूमि के मालिकाना हक के लिए लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। योजना के तहत आबादी देह वाले 720 राजस्व ग्रामों में 20 जून 2022 तक बाहरी सीमाएं अंकित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आबादी देह की ड्रोन से सर्वे किया जाएगा ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का जमीनी विवाद न रहे। उन्होंने बताया कि सीमांकन कार्य पूर्ण होने के बाद जमाबंदी तैयार की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मालिकाना हक केवल व्यक्तिगत रूप से रिहायश के लिए उपयोग की जा रही भूमि का ही दिया जाएगा और संयुक्त रूप से उपयोग की जा रही भूमि का हक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय को दिया जाएगा।
 

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाले प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों को ऋण लेने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि आबादी देह वाले 720 राजस्व ग्रामों में बाहरी सीमाओं का सीमांकन सारणी के अनुरूप किया जाएगा। राजस्व ग्रामों में आंतरिक सीमाओं के सीमांकन के लिए गांव के तीन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य, नम्बरदार और गांव का मौजिज व्यक्ति या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति या एक महिला शामिल होंगे, जिनकी देख-रेख में यह कार्य सम्पन्न करवाया जाएगा।
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