एनडीपीएस: राजगढ़ के 2 मुजरिमों को 3 साल का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश...
अक्स न्यूज लाइन नाहन 14 जुलाई :
विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल जिला सिरमौर की अदालत ने एनडीपीसी एक्ट में फंसे राजगढ़ के दो मिजरिमो प्रेम पाल पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गाँव बरगला एंव रणदीप पुत्र श्री दौलत राम निवासी गाँव कनेच, डाकघर एवं तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को 3 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) का जुर्माना अदा करने आदेश दिए। जुर्माना न अदा करने की सुरत में मिजरिमो को 2 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतानी होगी।
न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरील ने बताया कि 31.12.20 को पुलिस टीम पलाशला रोड, राजगढ़ की ओर गिरि नदी पुल पर गश्त कर रही थी। रात लगभग 8.15 बजे दो व्यक्ति पलाशला रोड से गिरि पुल बाज़ार की ओर पैदल आते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति अपने दाहिने कंधे पर एक बैग लटकाए हुए था।
न्यायवादी ने बताया कि पुलिस टीम को देखकर दोनों व्यक्ति घबरा गए और पलाशला रोड की ओर विपरीत दिशा में तेज़ी से चलने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और फिर एक व्यक्ति ने अपने दाहिने कंधे पर लटका बैग पहाड़ी की ओर फेंक दिया और पलाशला रोड की ओर तेज़ी से चलता रहा।
उन्होंने बताया कि लगभग 150 मीटर तक उनका पीछा करने के बाद पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। सड़क पर फेंके गए बैग के बारे में पूछने पर, मुजरिम कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिर पुलिस टीम उन्हें उस स्थान पर ले गई जहाँ उन्होंने बैग फेंका था। बैग खोलने पर, उसके अंदर एक हल्के रंग का कैरी बैग मिला। कैरी बैग की गाँठ खोलने पर उसमें छड़ी जैसा कोई पदार्थ (चरस) मिला। प्रतिबंधित पदार्थ का वजन करने पर उसका वजन 114 ग्राम पाया गया।
चंपा सुरील ने बताया कि मामले में अदालत में 13 गवाहों ने अपने बयान कलमबंद करवाये। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मिजरिमो को सजा सुनाई ।



