अवैध मत्स्य शिकार और बिक्री पर मत्स्य विभाग की सख्ती, अप्रैल में 11 मामले दर्ज
नीतू सिंह ने नदीप मछुआरों और मछली विक्रेताओं से अवैध मत्स्य शिकार एवं बिक्री से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अवैध मत्स्य शिकार या बिक्री करते पाया जाएगा, उसके विरुद्ध मत्स्य अधिनियम 1976 तथा मत्स्य नियमावली 2020 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन प्रावधानों के तहत दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
विभाग से लिया जा सकता है लाइसेंस
उन्होंने बेरोजगार युवाओं और इच्छुक लोगों से मत्स्य आखेट को वैध व्यवसाय के रूप में अपनाने का आग्रह किया। सामान्य जल में मछली पकड़ने के लिए 200 रुपये का वार्षिक लाइसेंस तथा ट्राउट मछली पकड़ने के लिए 300 रुपये का दैनिक लाइसेंस विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।








