जिला में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2025-26 के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर को

इसके पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर 2025 है। अपीलों पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर 2025 को या उससे पहले किया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सभी संबंधित खंड विकास अधिकारियों को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह मतदाता सूची के तैयार प्रारूप का ग्राम सभा स्तर तक व्यापक प्रचार करेंगे और लोगों से प्राप्त दावे व आपत्तियों का निपटारा आयोग के निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) 1994 के प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष रूप से करेंगे।
ओम कांत ठाकुर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के अनुसार, 01 अक्तूबर 2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त नाम जोड़ने, काटने या शुद्धि करवाने के लिए आम लोग फार्म संख्या 2, 3 और 4 भरकर संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के समक्ष दावा/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूची में शामिल होने से छूट गया है, तो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य फार्म भरकर दावा/आक्षेप दर्ज करवा सकता है।
उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी किसी एक व्यक्ति से थोक में दो या उससे अधिक फार्म एक साथ नहीं देगा। उन्होंने बताया कि आम लोग अपना नाम ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट http://sechimachal.nic.in एवं