आश्विन नवरात्र मेले के दौरान पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

इस आदेश के अनुसार पुलिस थाना कोट कहलूर के अधिकार क्षेत्र में 22 सितंबर से 2 अक्तूबर 2025 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश आम नागरिकों पर लागू होगा तथा इसमें पुलिस बल को छूट प्रदान की गई है।