उचित मूल्य की दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत जरोट के वार्ड सं. 6, विकास खण्ड कांगडा की ग्राम पंचायत सहौड़ा के गांव पैहग के वार्ड 5, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के गांव मंगरेहड़ वार्ड 8 तथा ग्राम पंचायत अनसोली के वार्ड 3, विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम पंचायत मिन्जग्रा के गांव भोल ठाकरा के वार्ड 4, ग्राम पंचायत खज्जन के वार्ड 4, ग्राम पंचायत नागनी के वार्ड 1 और ग्राम पंचायत भडवार के वार्ड 3, विकास खण्ड रैत की ग्राम पंचायत कनोल के वार्ड 2, ग्राम पंचायत कनोल के गांव लाहडी के वार्ड 6 व ग्राम पंचायत मैटी के गांव बंगरेड़ वार्ड 3, विकास खण्ड देहरा की ग्राम पंचायत लगडू के वार्ड 5, नगर परिषद देहरा के हनुमान चौंक वार्ड 2 तथा ग्राम पंचायत पुखरू के गांव दोधरू वार्ड 1, विकास खण्ड परागपुर की ग्राम पंचायत कोलापुर के गांव जटोली व ग्राम पंचायत कस्बा जागीर, विकास खण्ड बैजनाथ की ग्राम पंचायत मझोटी के गांव मेहला-दान पत्थर के वार्ड 5, विकास खण्ड लम्बागांव की ग्राम पंचायत तलवाड़ के गांव रक्कड़ रायपुर, विकास खण्ड सुलह की ग्राम पंचायत सुलह के गांव मझाकड़ा वार्ड 5, विकास खण्ड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत उपरली मझेटली वार्ड 3, विकास खण्ड इन्दौरा की ग्राम पंचायत सिरत के वार्ड 3 में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छृक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमन्त्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित ीजजचेरूध्ध्मउमतहपदहीपउंबींसण्ीचण्हवअण्पद वैबसाइट पर 15 फरवरी, 2024 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 24 फरवरी के बाद भेजे गए आवेदन-पत्र मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जायेंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जायेंगे। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नम्बर 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
ये हैं जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबन्ध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल/ एससी/ ओबीसी/ एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)। जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं।