अदालत ने लगाया गया 5,15,000 लाख का जुर्माना
अक्स न्यूज लाइन कुल्लू , 12 दिसंबर :
खाद्य सुरक्षा विभाग जिला कुल्लू द्वारा कुल्लू बाजार, भून्तर, सैंज, ब्यासामोड, कटराई, बंजार, आनी, बजौरा आदि जगहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच के लिए गए थे । जिनमें मसाले, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, दूध, सूजी, बूंदी, आटा और पौश्टिक औषधी इत्यादि शामिल थे जो कि जाँच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। सम्बंधित शिकायत पत्र जिला दण्डाधिकारी कुल्लू की अदालत में दायर किए गए थे। उक्त अदालत द्वारा इन मामलों में 5,15,000 लाख पन्द्रह हजार रूपये) का जुर्माना लगाया गया।