चैकिंग के दौरान पकड़े़ तीन स्वर्ण मामलों से वसूले 2 लाख साढे़ 81 हज़ार 470 रूपये
विनोद डोगरा ने बताया कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है तथा 50 हज़ार रूपये से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर ई-बिल अनिवार्य है। विभाग द्वारा सभी प्रकार के व्यापारियों से आग्रह किया कि वे भविष्य में क्रय-विक्रय से संबंधित पूर्ण दस्तावेज़ जैसे कि मूल खरीद/बिक्री, ई-वे बिल सामान के परिवहन के साथ अवश्य रखें अन्यथा विभाग द्वार नियमानुसार कार्रवाई अमल में जाई जाएगी।





