नगर पंचायत संगडाह की प्रस्तावना को लेकर आक्षेप 21 अगस्त से पूर्व करें दर्ज : उपायुक्त

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत संगडाह की प्रस्तावित घोषणा से संबंधित क्षेत्र के निवासियों का यदि कोई आक्षेप हैं तो इस अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अर्थात 21 अगस्त, 2025 से पूर्व लिखित रूप में उपायुक्त सिरमौर को प्रेषित करें। नियत अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी प्रकार के आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।