मुजरिम को एक साल के कठोर करावास , 5000 हजार जुर्माना

मुजरिम को एक साल के कठोर करावास , 5000 हजार जुर्माना

नाहन,5 दिसंबर :जिला एंव सत्र न्यायधीश विशेष सिरमौर आर.के. चौधरी की अदालत ने मुजरिम नवीन कुमार पुत्र श्री महिपाल वी.पी.ओ. संगढाह तहसील संगड़ाह जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम व आईपीसी की धारा 354 के तहत 
एक साल क ा साधारण कारावास व  2500 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जिला न्यायवादी चंपा देवी ने बताया कि अदालत ने धारा 354 के तहत मुजरिम को  एक साल के कठोर कारावास और 5000 रू जुर्माना अदा क रने के आदेश दिए। आईपीसी की एक अन्य धारा 452 के तहत  एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 2500 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जिला न्यायवादी चंपा देवी ने बताया कि  अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अदालत द्वारा किए गए जुर्माने की राशि का भुगतान करने क ी सूरत में मुजरिम को प्रत्येक धारा के लिए  4 माह का अतिरिक्त  साधारण कारावास भुगतना होगा। मुजरिम को सभी सजाएं साथ-साथ भुगतनी होंगी।  जिला न्यायवादी चंपा देवी ने बताया कि   दिनांक 8 मार्च 2019 को शाम लगभग 6:00 बजे। शिकायतकर्ता पीडि़ता अपने कमरे में सो रही थी तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसके बेटे ने सोचा कि उसके पिता आए होंगे।  बेटे ने दरवाजा खोल दिया। इसी बीच मुजरिम कमरे में दाखिल हुआ।  जिला न्यायवादी चंपा देवी ने बताया कि  पीडि़ता ने मुजरिम से पूछा कि वह कमरे में क्यों आया है तथा मुजरिम बिस्तर पर बैठ गया और इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। पीडि़ता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मुजरिम ने एक बार फि र से दरवाजा खटखटाया और दरवाजे को धक्का मारा जिससे दरवाजे की कुंडी खुल गई।  जिला न्यायवादी चंपा देवी ने बताया कि  मुजरिम कमरे में घुसा और पीडि़ता के बिस्तर पर बैठ गया। पीडि़ता को बुरी नीयत से देखने लगा। पीडि़ता ने जैसे ही मोबाइल से अपने पति को फोन किया तो मुजरिम ने उसका गला दबा दिया और उसकी शर्ट फ ाड़ दी। बाद में सुरेंद्र के साथ उसका पति कमरे में आया दोनों ने पीडि़ता को मुजरिम से छुड़ाया। शिकायत के अनुसार मुजरिम ने पीडि़ता के पति व सुरेंद्र को भी धक्का दिया और  मारपीट की। हाथापाई के दौरान  मुजरिम का मोबाइल फ ोन नीचे गिर गया और वह मौके से चला गया।